रिपोर्ट- सुजीत पाण्डेय
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह और सचिव डॉ. एन.सरवन कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया है एक अक्टूबर तक ई-केवाईसी नहीं कराया तो राशन कार्ड से नाम कट जाएगा.
दरअसल वर्तमान में 8.35 करोड़ लाभुकों में से 8.04 करोड़ लाभुकों के आधार संख्या को सत्यापित किया जा चुका है। यह कुल लाभुकों का 90 प्रतिशत है। कुल 5.10 करोड़ लाभुकों का ई-केवाईसी हो चुका है. 3.24 करोड़ लाभुकों को ई-केवाईसी किया जा रहा है। ई-केवाईसी से खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता से आएगा और गलत व्यक्ति खाद्यान्न के लाभ से वंचित होगा.
बता दें ई-केवाईसी करवाना बहुत आसान है. किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान पर जाकर ई-पॉस मशीन के माध्यम से निशुल्क ई-केवाईसी-आधार सीडिंग करा सकते हैं. प्रत्येक राशन कार्ड लाभुक के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है.
कोरोना संकट के बीच देशभर में राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा शुरू हुआ. राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी में आपका राशन कार्ड नहीं बदलेगा. मतलब ये कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल करके दूसरे राज्य से भी सरकारी राशन खरीद सकते हैं. बिहार राज्य में अन्य राज्य के 6 हजार लोग राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी के जरिये हर माह अनाज मुफ्त में ले रहे है.