बिहार के इन 4 जिलों में पटाखें फोड़े तो, जाना पड़ सकता है जेल …

रिपोर्ट – राहुल प्रताप सिंह 

सुप्रीम कोर्ट और NGT ( नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ) प्रदूषण कों देखते हुए बिहार के इन 4 जिलों में दीपावली पर पटाखें फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है.

बिहार के इन 4 जिलों में पटाखा पूरी तरह से प्रतिबंध 

बिहार की और से जारी आदेश के अनुसार गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में हरित पटाखों सहित सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है.

सभी तरह पटाखें रहेंगे प्रतिबंधित 

पटना जिला प्रशासन द्वारा बृहस्पतिवार को जारी एक पत्र के अनुसार, ‘‘दीवाली के दौरान वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पटना और तीन अन्य शहरों गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में हरित पटाखों सहित सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

आदेशों का उल्लंघन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी 

पटना जिला प्रशासन ने इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि ‘आदेशों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है।’ पटना जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इन शहरों को पटाखों की बिक्री का लाइसेंस जारी नहीं किया है। ऐसे में अगर किसी तरह कोई चोरी-छिपे इन शहरों में पटाखों की बिक्री करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।