रिपोर्ट – राहुल प्रताप सिंह
बिहार सरकार ट्रैफिक रुल तोड़ने वालों के खिलाफ और सख्ती से पेश आने वाली है. जो चालक चालान कटवाकर कर चालान नहीं भरते है उनके लिए भी सरकार ने नया फरमान जारी की है.
5 बार कटने पर सस्पेंड और 20 बार कटने पर होगा रद्द
पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने कहा कि अगर आपका चालान 5 बार या उससे अधिक कटता है तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। वहीं, अगर चालान 20 बार या उससे अधिक कटता है तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा।
प्रस्ताव के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी – डीटीओ
ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ आर्थिक दंड लगाना नहीं है। हम चाहते हैं कि लोग यातायात के नियमों का पालन करें। जिससे आप भी सुरक्षित रहें और अन्य लोग भी सुरक्षित रहें। इधर डीटीओ उपेंद्र पाल ने कहा कि प्रस्ताव के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आरोपी पर कार्रवाई भी होगी।
2, 6 या 12 महीने के लाइसेंस रद्द होगा.
कार्यालय वाहन चालक की गलती की समीक्षा करेगा। गलती समान्य होने पर चालक की काउंसलिंग की जाएगी। गलती गंभीर प्रकृति की है तो 2 से 6 महीने तक के लिए लाइसेंस सस्पेंड होगा। इसके बाद फिर बहाल हो जाएगा। समीक्षा के बाद 2, 6 या 12 महीने के लाइसेंस रद्द होगा। अवधि पूरा होने के बाद चालक दुबारा से लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन देंगे।