CM नीतीश कुमार ने किया ट्रैफिक क़ानून का उल्लंघ्न, कट गया चलान …

रिपोर्ट – राहुल प्रताप सिंह

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस सरकारी गाड़ी से चलते है वो नियमों का उल्लंघन करती पाई गई है। इस गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट 3 अगस्त 2024 को समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद यह गाड़ी सड़कों पर चल रही है। अब फिर से दुबारा चलान कटा है.

डीएम दिनेश कुमार राय के पिता की पुण्यतिथि में शामिल होने पहुंचे।

बता दें की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोहतास जिले के करगहर प्रखंड के कुसही बेतिया गांव में डीएम दिनेश कुमार राय के पिता की पुण्यतिथि में जिस गाड़ी से पहुंचे थे उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट फेल हो चूका है. यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री की गाड़ी नियमों का उल्लंघन करती पाई गई है।

पहले का चालान भी पेंडिग.

इससे पहले 23 फरवरी 2024 को इस गाड़ी का सीट बेल्ट न लगाने के लिए 1000 रुपये का चालान काटा गया था, लेकिन अब तक यह जुर्माना जमा नहीं किया गया है। सवाल ये भी उठ रहा है की जिस व्यक्ति पर राज्य में कानून व्यवस्था और नियमों के पालन की जिम्मेदारी है, वही कई महीनों से नियमों की अनदेखी कर रहा है।

विपक्ष ने बोला हमला

मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए RJD नेता विमल कुमार ने कहा, ‘यह बिहार का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री की खुद की गाड़ी प्रदूषण जांच में फेल हो गई है, जबकि वे आम लोगों पर अनावश्यक जुर्माना लगाकर उन्हें परेशान करवा रहे हैं. राज्य के कई मंत्रियों की सरकारी गाड़ियों के कागजात भी अधूरे पाए जाएंगे. इससे सुशासन के दावे की पोल खुलती है.’

दस हजार रुपए तक का जुर्माना, छह महीने तक की जेल भी हो सकती है.

बता दे कि सरकारी नियम के अनुसार, अगर पेट्रोल और डीजल चालित वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके लिए दस हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा, कुछ परिस्थितियों में वाहन को जब्त किया जा सकता है और कार के मालिक को छह महीने तक की जेल भी हो सकती है.