सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अशोभनीय व्यवहार करते हुए उनकी नकल उतारने के चलते विधान परिषद से बर्खास्त किए जाने के बाद RJD के पूर्व MLC सुनील सिंह ने अपने निष्कासन को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी. निष्कासित MLC सुनील कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.
क्या था मामला ?
बता दें कि 13 फरवरी को सदन में तीखी बहस के दौरान नीतीश कुमार को अपशब्द बोलने का आरोप लगा था. आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने सीएम सदन में नीतीश कुमार पर मिमीक्री की थी और आपत्तिजनक बयान दिया था. उन्होंने सदन के अंदर सीएम को पलटुराम कहा था. इसको लेकर जेडीयू की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी. इस मामले में आचार समिति ने सुनील सिंह की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यता बहाल करने का दिया आदेश
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी MLC सुनील कुमार सिंह कों इस मामले में बड़ी राहत देते हुए राहत देते हुए विधान परिषद में उनकी सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में अपनी एमएलसी की सदस्यता गंवा चुके सुनील सिंह की सदस्यता फिर से बहाल की जाएगी.
फैसले के बाद सुनील सिंह ने फेसबुक पर दी प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद MLC सुनील सिंह ने अपने फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा है, “सत्यमेव जयते! आखिरकार न्याय की जीत हुई!” बता दें MLC सुनील कुमार सिंह आये दिन फेसबुक पोस्ट के माध्यम से नीतीश सरकार कों घेरते नजर आते है.