हाईकोर्ट से BPSC को झटका मांगा जवाब , PK ने तोड़ा अनशन …..

BPSC 70वीं परीक्षा पर रोक लगाने से पटना हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने 30 जनवरी से पहले BPSC को एफिडेविट देने को कहा है। इस मामले में अब 31 जनवरी को अगली सुनवाई होगी।

पटना हाईकोर्ट में एक घंटा 20 मिनट चली बहस

BPSC 70वीं PT री-एग्जाम को लेकर आज यानी गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई। याचिका पर पटना हाईकोर्ट में एक घंटा 20 मिनट चली बहस.इस दौरान सरकारी वकील पीके शाही और जनसुराज के वकील वाईबी गिरी के बीच तीखी बहस हुई.

अगली सुनवाई 31 जनवरी को

पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 31 जनवरी निर्धारित की है. इससे पहले बिहार सरकार और बीपीएससी को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर अपना जवाब देने का निर्देश दिया गया है. अब बीपीएससी परीक्षा को लेकर विवाद के बीच कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. 31 जनवरी को होने वाली सुनवाई में इस मामले की दिशा तय होगी, जो हजारों परीक्षार्थियों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है.

प्रशांत किशोर ने 14 दिन बाद अपना आमरण अनशन

BPSC 70वीं PT री-एग्जाम को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इससे पहले प्रशांत किशोर ने 14 दिन बाद अपना आमरण अनशन तोड़ते हुए कहा कि ‘हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. अगर हाईकोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.’