रिपोर्ट – राहुल प्रताप सिंह
नगरपालिका चुनाव के दो साल बाद मेयर और उप मेयर के खिलाफ लाया जा सकने वाला संबंधित प्रावधान बिहार नगर पालिका अधिनियम से हटा दिया गया है.
बिहार विधानसभा में नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित हुआ. इस विधेयक के आने से राज्य की किसी भी नगरपालिका में महापौर व डिप्टी मेयर के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा. नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने सदन में इस विधेयक का प्रस्ताव रखा. वे अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ अन्य संशोधन किए गए हैं।
निर्णयों को एक सप्ताह के अंदर निष्पादन करना होगा
सरकार का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। इसी प्रकार नगरपालिका की बैठक में जो निर्णय होते हैं उन्हें समय पर जारी नहीं किया जाता। जिससे अनुपालन में विलंब होता है विकासात्मक कार्य बाधित होते हैं।
नए प्रविधान के तहत बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों को एक सप्ताह के अंदर निष्पादन करना होगा। यदि नगरपालिका को कोई नियम बनाने में समस्या आती है तो नई व्यवस्था में राज्य सरकार के स्तर पर भी नियम बनाया जा सकेगा।