BPSC परीक्षा में कथित धांधली की जांच की मांग सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कोर्ट ने कहा …..

BPSC 70वीं प्रिलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह कहते हुए इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया.

क्या थी याचिकर्ता की मांग ?

बता दें कि याचिका में BPSC प्रिलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में प्रदर्शनकारी छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार जिले के SP और DM के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका मे व्यापक धांधली का आरोप लगाया गया है और इसकी जांच सुप्रीम के रिटायर जज की अध्यक्षता में सीबीआई से कराए जाने की मांग की गई थी।

पेपर लीक और धांधली का लगा था आरोप

बता दें की BPSC ने 13 दिसंबर, 2024 को बिहार सिविल सेवा के लगभग 2000 पदों के लिए 70वीं प्रिलिम्स परीक्षा का आयोजन किया था. परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और धांधली का आरोप लगाया. इसके चलते मचे हंगामे के चलते आयोग ने बापू केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी. 4 जनवरी को 22 जगहों पर फिर से परीक्षा आयोजित हुई. लेकिन छात्र इस मांग पर अड़े हुए हैं कि सभी 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा का आयोजन हो.

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने ?

सुप्रीम कोर्ट में मामला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और के वी विश्वनाथन की बेंच में लगा. बेंच ने कहा की याचिका में रखी गई सभी मांगों पर विचार के लिए पटना हाई कोर्ट सक्षम है. याचिकाकर्ता को सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं थी. वह हाई कोर्ट में अपनी बात रखें.