बीते साल 9 अगस्त को 32 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इसके चलते देशभर में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। जज ने संजय रॉय को सजा सुनाई है।
सीबीआई ने मौत की सजा की मांग की थी
कोलकाता पुलिस से केस ले चुकी CBI ने रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की थी। लेकिन जज अनिर्बान दास ने फैसला सुनाते हुए कहाकि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है। इसके आधार पर उन्होंने आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता के परिजनों को 17 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का भी फैसला सुनाया है।
आरोपी रॉय खुद को निर्दोष बता रहा है
बलात्कार के आरोपी संजय रॉय खुद को निर्दोष बता रहा है। उसने कोर्ट में कहा, ‘मुझे बगैर किसी कारण के फंसाया जा रहा है। मैंने आपको पहले बताया है कि मैं हमेशा रुद्राक्ष की चेन पहनता हूं। अगर मैंने अपराध किया होता, तो वो अपराध वाली जगह पर टूट जाती। मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। उन लोगों ने मुझसे जबरन पेपर पर साइन कराए। मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। आपने भी यह सब देखा है सर। मैंने आपको पहले भी बताया है।’
कब हुआ था घटना ?
बता दें कि 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ट्रेनी डॉक्टर का शव 9 अगस्त की सुबह आर जे कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में पड़ा मिला था। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी के मुताबिक, पीड़िता की मौत देर रात ही हो चुकी थी। संजय रॉय को लेडी डॉक्टर का शव पाए जाने के एक दिन बाद 10 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। देशभर में इंसाफ की मांग उठी और लोग सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रहे थे।