अब भारत के किसी राज्य में अपनी गाड़ी चलाइये नहीं लगेगा कोई जुर्माना ..

जो व्यक्ति अपने काम चलते या किसी कारण बार-बार एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। उन्हें BH सीरीज से बड़ी राहत मिलती है। सरकार ने भारत (BH) सीरीज रजिस्‍ट्रेशन के नियमों पर बदलाव किया है। अब सामान्‍य नंबर प्‍लेट वाली गाड़‍ियों को भी BH सीरीज में कन्‍वर्ट करा सकते हैं.

बता दें भारत में गाड़ी ट्रांसफर करवाते समय अक्सर लोगों को रजिस्ट्रेशन बदलवाने में दिक्कत होती है. इस समस्या को दूर करने के लिए साल 2021 में भारत सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की थी. ये सुविधा है BH सीरीज नंबर प्लेट या भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर. ये नंबर प्लेट खासतौर पर उन गाड़ियों के लिए है जो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चल सकती हैं.

कौन कर सकता है इस नंबर प्लेट के लिए आवेदन?

भारत सीरीज़ नंबर प्लेट के लिए केवल वो लोग ही आवेदन कर सकते हैं, जिनका ट्रांसफर इधर से उधर होता रहता है. ये सीरीज निजी वाहन, रक्षा, सरकारी पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के लिए भी पेश की गई है. सेना के जवान, प्राइवेट कंपनियों के लोग तभी इस नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जब उनका ऑफिस देश के 4 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में हो. 

BH Series के लिए कैसे करें आवेदन?

नंबर प्लेट पाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन पोर्टल पर लॉग-इन करें खरीद के समय डीलर की ओर से वाहनों को ऑनलाइन रजिस्टर कराना होग. डीलर को वाहन मालिक की ओर से फॉर्म 20 भरना होगा. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद BH Series का नंबर मिल जाएगा.

दूसरे राज्य में नहीं देना होगा जुर्माना 

भारत सीरीजी ( BH ) नंबर प्लेट पूरे देश में मान्य होता है. भारत के किसी भी राज्य में इसे चलाने पर जुर्माना नहीं देना पड़ता है. एक से दूसरे राज्य जाने पर व्हीकल को फिर से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ऐसे में वाहन मालिक के रुपए के साथ-साथ समय की भी बचत होती है.