बिहार DGP विनय कुमार ने पुलिस थानों में एक ही व्यक्ति के बिना कोई कारण के बार-बार पहुंचने वाले पर संज्ञान में लिया है. डीजीपी ने ऐसे व्यक्ति पर करवाई करने का आदेश जारी किया है.
क्या है मामला ?
बता दें की बिहार के थाने में अक्सर पैरवी करने का आरोप लगता है. थाने आसामजिक लोगो की सुनी जाती है ऐसे आरोप आये दिन लगते रहते है इसी को संज्ञान में लेते हुए बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा आदेश जारी किया है.
थानेदार पर होगी करवाई, बेवजह आने – जाने वाले लोग होंगे चिन्हित
दलाली करने वाले असामाजिक तत्वों को चिह्नित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है आदेश में कहा की थाना आने वाले हर व्यक्ति का नाम-पता और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से रजिस्टर में दर्ज करने को कहा गया है। इसमें लापरवाही बरतने या दलालों पर शिकंजा कसने में असफल रहने वाले थानाध्यक्षों पर भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इससे संबंधित विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया है।
CCTV के मिलान से होगी करवाई
आदेश में कहा गया है कि किसी-किसी थाने में एक ही व्यक्ति के बार-बार आने-जाने की सूचना प्राप्त हुई है। ऐसे व्यक्ति कथित रूप से थानों के दलाल बताए जाते हैं ऐसे व्यक्ति के कारण थाने छवि धूमिल होती है. डीजीपी ने निर्देश दिया है वरीय पुलिस पदाधिकारी इस आगंतुक पंजी में दर्ज प्रविष्टियों का मिलान थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों से करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरह इस नियम का उल्लंघन न हो अगर थानाध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध या लापरवाह पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध भी अनुशासनिक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी।